National Social Assistance Programme (NSAP) 2024: भारत सरकार ने 15 अगस्त 1995 को National Social Assistance Programme लॉन्च किया। यह एक कल्याणकारी योजना है जिसे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लागू किया जाता है। मुख्य उद्देश्य संविधान में दिए गए राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों (Directive Principles of State Policy) को पूरा करना है, जो राज्य सरकारों को नागरिकों के जीवनयापन के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराने, सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार, जीवन स्तर को ऊंचा उठाने, और बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा जैसी कई कल्याणकारी उपाय करने के लिए निर्देशित करते हैं।
National Social Assistance Programme का उद्देश्य (Objective of NSAP)
- गरीब परिवारों को मौत, मातृत्व या बुढ़ापे की स्थिति में सामाजिक सहायता प्रदान करना।
- राज्यों द्वारा दी जा रही लाभों के साथ-साथ भविष्य में दी जा सकने वाली न्यूनतम राष्ट्रीय मानक सुनिश्चित करना।
- पूरे देश में लाभार्थियों को समान सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।
National Social Assistance Programme की योजनाएं (Components of NSAP)
शुरुआत में, तीन योजनाएं शामिल थीं:
- National Old Age Pension Scheme (NOAPS)
- National Family Benefit Scheme (NFBS)
- National Maternity Benefit Scheme (NMBS)
1 अप्रैल 2000 को Annapurna योजना शुरू की गई, जो NOAPS से वंचित पात्र वरिष्ठ नागरिकों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करती है। 2009 में सरकार ने Indira Gandhi National Disability Pension Scheme (IGNDPS) और Indira Gandhi National Widow Pension Scheme (IGNWPS) भी जोड़ी।
वर्तमान निम्नलिखित पांच योजनाएं शामिल हैं:
- Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme (IGNOAPS)
- Indira Gandhi National Disability Pension Scheme (IGNDPS)
- Indira Gandhi National Widow Pension Scheme (IGNWPS)
- Annapurna Scheme
- National Family Benefit Scheme (NFBS)
योजनाओं के लिए पात्रता (Eligibility Under NSAP Schemes)
योजना | पात्रता मानदंड |
---|---|
IGNOAPS | BPL परिवारों के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग |
IGNDPS | BPL परिवारों के 18 से 59 वर्ष के बीच गंभीर विकलांगता वाले लोग |
IGNWPS | BPL परिवारों की 40 से 59 वर्ष की विधवाएं |
Annapurna | NOAPS के तहत पात्र वरिष्ठ नागरिक, जो NOAPS से वंचित रह गए हैं |
NFBS | BPL परिवार को मुखिया की मृत्यु पर ₹10,000 की एकमुश्त राशि |
योजनाओं के तहत लाभ (Benefits Under NSAP Schemes)
योजना | लाभ |
---|---|
IGNOAPS | 79 वर्ष तक ₹200 मासिक और उसके बाद ₹500 मासिक पेंशन |
IGNDPS | ₹200 मासिक पेंशन |
IGNWPS | ₹200 मासिक पेंशन |
Annapurna | प्रति माह 10 किलो मुफ्त खाद्यान्न |
NFBS | ₹10,000 की एकमुश्त राशि |
आवश्यक दस्तावेज (Documents Required Under NSAP)
लाभ प्राप्त करने के लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे:
- आवेदन पत्र (Application Form): आपको स्वहस्ताक्षरित आवेदन पत्र भरना होगा, जो योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार है।
- डोमिसाइल प्रमाण पत्र (Domicile Certificate): यह आपके निवास का प्रमाण होता है, जो संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से जारी किया गया हो।
- आयु प्रमाण पत्र (Age Proof): आयु प्रमाण पत्र के रूप में आपके जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल प्रमाण पत्र, या मेडिकल बोर्ड से जारी प्रमाण पत्र का उपयोग किया जा सकता है।
- आधार कार्ड (Aadhaar Card): आधार कार्ड अनिवार्य है, जिससे आपकी पहचान सत्यापित की जाएगी।
- बैंक पासबुक (Bank Passbook): पेंशन सीधे बैंक खाते में जमा की जाती है, इसलिए बैंक पासबुक की प्रति आवश्यक होती है।
- राशन कार्ड (Ration Card): BPL परिवार के लिए राशन कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है।
- अफिडेविट (Affidavit): यह एक सत्यापन पत्र होता है, जिसमें यह घोषित किया जाता है कि आप किसी अन्य स्रोत से पेंशन या वित्तीय सहायता नहीं ले रहे हैं।
निगरानी प्रणाली (Monitoring System of NSAP)
NSAP की निगरानी और योजना के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों की होती है। नोडल सचिव (Nodal Secretary) की नियुक्ति की जाती है, जो विभिन्न विभागों के साथ मिलकर योजना की प्रगति की निगरानी करता है। योजना के तहत राज्य सरकारों से हर तीन महीने में प्रगति रिपोर्ट मांगी जाती है, जो अगले तिमाही के 15वें दिन तक जमा करनी होती है।
इसके अलावा, Direct Benefit Transfer (DBT) के माध्यम से लाभार्थियों को पेंशन सीधे उनके बैंक खाते या डाकघर खाते में भेजी जाती है, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होती है।
राज्यों के लिए लाभों का वितरण (Disbursement of Benefits in States)
NSAP beneficiary status- राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में NSAP के तहत पेंशन और अन्य लाभों का वितरण निम्नलिखित तरीकों से किया जाता है:
- बैंक खाते में जमा (Bank Account Transfer): पेंशन सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में जमा की जाती है।
- डाकघर बचत खाते में जमा (Post Office Savings Bank): जिन लाभार्थियों का बैंक खाता नहीं है, उनके लिए डाकघर के माध्यम से पेंशन वितरित की जाती है।
- पब्लिक मीटिंग के माध्यम से (Public Meeting Disbursement): ग्रामीण इलाकों में, ग्राम सभा या मोहल्ला समितियों के माध्यम से पेंशन वितरित की जा सकती है।
योजना के कार्यान्वयन में चुनौतियां
NSAP के कार्यान्वयन में कुछ प्रमुख चुनौतियाँ सामने आई हैं:
- BPL सूची की सटीकता (Accuracy of BPL List): BPL सूची समय-समय पर अद्यतन नहीं होती, जिससे कई पात्र व्यक्ति लाभ प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं।
- डिजिटल अवसंरचना की कमी (Lack of Digital Infrastructure): विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल बैंकिंग सेवाओं की कमी के कारण लाभार्थियों तक लाभ पहुंचाने में समस्याएं आती हैं।
- वित्तीय संसाधनों की कमी (Financial Constraints): केंद्र और राज्य सरकारों के पास कभी-कभी वित्तीय संसाधनों की कमी हो जाती है, जिससे योजनाओं के कार्यान्वयन में देरी हो सकती है।
आवेदन की महत्वपूर्ण जानकारी
1. आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है: आप UMANG ऐप या NSAP की वेबसाइट से आसानी से आवेदन कर सकते हैं।
2. आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें: आवेदन के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक जैसे दस्तावेज जरूरी हैं।
3. पात्रता शर्तों को पूरा करें: पेंशन योजनाओं का लाभ पाने के लिए आपको BPL श्रेणी का होना चाहिए और संबंधित उम्र या स्थिति के तहत आना चाहिए।
NSAP के अंतर्गत कितनी योजनाएं हैं?
एनएसएपी में तीन घटक शामिल हैं: राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (एनओएपीएस), राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (एनएफबीएस), और राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना (एनएमबीएस)।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
1. NSAP का उद्देश्य क्या है? (What is the objective of NSAP?)
NSAP का उद्देश्य देश के गरीब और कमजोर वर्गों को वृद्धावस्था, विधवा, विकलांगता, और परिवार के प्रमुख की मृत्यु जैसे मामलों में वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
2. NSAP के तहत कौन पात्र है? (Who is eligible under NSAP?)
NSAP के तहत वे लोग पात्र हैं जो BPL श्रेणी में आते हैं और जिनकी उम्र, विधवा या विकलांगता स्थिति योजना की पात्रता शर्तों के अनुसार है।
3. पेंशन वितरण किस तरह किया जाता है? (How is the pension disbursed under NSAP?)
NSAP के तहत पेंशन का वितरण लाभार्थी के बैंक खाते, डाकघर खाते या ग्राम सभा में सार्वजनिक रूप से किया जाता है।
4. NSAP के तहत कौन-कौन सी योजनाएँ आती हैं? (Which schemes are covered under NSAP?)
NSAP के तहत प्रमुख योजनाएँ हैं – Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme (IGNOAPS), Indira Gandhi National Widow Pension Scheme (IGNWPS), Indira Gandhi National Disability Pension Scheme (IGNDPS), Annapurna Scheme, और National Family Benefit Scheme (NFBS)।
5. NSAP के लिए आवेदन कैसे करें? (How to apply for NSAP?)
आप UMANG ऐप या NSAP की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
National Social Assistance Programme भारत सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण कदम है, जो देश के सबसे गरीब और जरूरतमंद नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का लक्ष्य रखता है। यह योजना उन नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, विशेषकर वृद्ध, विधवा, विकलांग और गरीब परिवार। आने वाले समय में, NSAP को और मजबूत करने और इसके दायरे को बढ़ाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं ताकि देश के सभी पात्र नागरिकों को इसका लाभ मिल सके।
इस पोस्ट में NSAP की विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई है। योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप NSAP वेबसाइट पर जा सकते हैं।